राहुल पाठक, ललित वार्ष्णेय की रिपोर्ट
बदायूं: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश पर आगामी 11 से 13 सितंबर तक बदायूं में लघु अपराधिक वादों की सुनवाई होगी। इसके पश्चात, 14 सितंबर को जिला मुख्यालय पर बृहद राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
प्राधिकरण की पीएलवी सपना सिंह ने क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों को जागरूक किया और उन्हें इस विशेष अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से राजस्व, बैंक ऋण वसूली, भूमि अधिग्रहण, वैवाहिक और पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता फोरम, बिजली चोरी, चेक बाउंस संबंधित धारा 138 NI एक्ट आदि मामलों का समझौता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
यह लोक अदालत लोगों को त्वरित न्याय प्रदान करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगी, जिसमें बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के मामले सुलझाए जा सकेंगे।

























