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बिल्सी में राशन डीलर के खिलाफ पूर्ति निरीक्षक ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 में कराई F.I.R दर्ज।

बिल्सी।नगर क्षेत्र में राशन वितरण में अनियमितता पाए जाने पर एक राशन विक्रेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज़ कराई गई है। पूर्ति निरीक्षक धीरज कुमार गुप्ता ने बताया की 17 मार्च को एसडीएम प्रावधान शर्मा ने राशन उपभोक्ताओं की शिकायत पर नगर के मोहल्ला संख्या 3 स्थित उचित दर विक्रेता सुनील कुमार की दुकान का औचक निरीक्षण किया था इस दौरान दुकान बंद पाई गई थी विक्रेता के दूरभाष पर संपर्क करके उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे।

दुकान का भौतिक सत्यापन कराया गया सत्यापन में 117 कट्टे चावल 10 कट्टे गेहूं एवं 25 कट्टे बाजार मा अप्रैल की खाद्यान्न ऑनलाइन स्थिति देखने पर ज्ञात हुआ की विक्रेता का माह अप्रैल का राशन एफसीआई गोदाम से 16 मार्च को डिस्पैच हो चुका है परंतु विक्रेता ने खाद्यान्न की ऑनलाइन रिसीविंग प्रदर्शित नहीं की है इधर निरीक्षण में विक्रेता की दुकान पर तीन कुंतल गेहूं 27 कुंतल चावल तथा चार कुंतल बाजारा कम पाया गया इस संबंध में विभाग ने 60 राशन कार्ड धारकों के बयान दर्ज किया जिसमें उपभोक्ताओं ने निर्धारित मात्रा से कम राशन मिलने की शिकायत की इसके बाद एसडीएम के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक ने राशन विक्रेता के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 में प्राथमिक की दर्ज कराई है।

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