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आईएमसी अध्यक्ष तौकीर रजा पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी: मौलाना प्रभावी व्यक्ति तो क्या गिरफ्तारी नहीं होगी,SSP से कहा- 19 मार्च को कोर्ट में में पेश करें;

बरेली।नगर में 14 साल पहले हुए बरेली दंगे के मामले में कोर्ट ने IMC अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को मास्टरमाइंड माना है। 3 दिन से सीओ और इंस्पेक्टर तौकीर रजा को तलाश रहे हैं। दिल्ली में दो टीमों ने दबिश दी। लेकिन, नहीं मिले। उनका और उनके समर्थकों का मोबाइल स्विच ऑफ है। 2 दिन पहले कोर्ट ने तौकीर रजा को हाजिर न होने पर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। तब से फरार हो गए।
ADJ प्रथम फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। बरेली के SSP घुले सुशील चंद्रभान को 19 मार्च तक मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।

रजा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।
दरअसल, मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ पहली बार NBW 11 मार्च को जारी हुआ था, लेकिन वह पेशी पर हाजिर नहीं हो सके। कोर्ट ने इसके लिये पुलिस प्रशासन पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा-मौलाना तौकीर रजा बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसलिए बार-बार NBW जारी होने के बावजूद, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया।
कोर्ट ने IMC अध्यक्ष तौकीर रजा को 11 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया था। लेकिन सोमवार 11 मार्च को तौकीर रजा कोर्ट में पेश नही हो सके। जहां लगातार पुलिस उनके घर पहुंची, लेकिन बिना नोटिस तामिल कराए ही वापस लौट आई। 11 मार्च को जारी किया गैर जमानती वारंट।

सीओ संदीप सिंह टीम के साथ लगातार तौकीर की तलाश में दबिश दे रहे हैं। इस मामले में IMC के मीडिया प्रभारी से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी कॉल रिसीव नहीं हुई।
जानिए कौन हैं तौकीर रजा

सुन्नी मुसलमानों के बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखने वाले मौलाना तौकीर रजा खां आला हजरत खानदान से आते हैं। वह आला हजरत दरगाह के प्रमुख मौलाना सुब्हान रजा खां उर्फ सुब्हानी मियां के सगे भाई हैं, इनके भतीजे मुफ्ती अहसन रजा खां दरगाह के सज्जादानशीन हैं। तौकीर राजनीति में भी आ चुके हैं, इनके पिता हजरत रेहान खां कांग्रेस से MLC रहे हैं।

12 लोगों की हो चुकी है गवाही पूरी

इस केस में 12 की गवाही पूरी हो चुकी है। विवेचक इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र यादव ने 5 मार्च को कोर्ट में बयान दर्ज कराए। जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी, राजू, दानिश, रिजवान, हसन, सौबी रजा, यासीन की हाजिरी माफी स्वीकार कर ली है।
हाजिर न होने पर आबू, आरिफ, अमजद, निसार, अबरार, राजू उर्फ राजकुमार, कौसर के लिए प्रेमनगर पुलिस को आदेश दिया है कि इन्हें अरेस्ट कर न्यायालय में पेश किया जाए।
यह हैं आरोपी
शहजाद, मोहम्मद यासीन, शानू, अनवर अली, आदिल, इमरान, रिजवान अहमद, दानिश, नाजिम, हसीन रजा, राजू, हसन, शोबी रजा, नईम, शानू, शन्नू खा, शाहरूख,शोबी रजा, नईम, शानू, शन्नू खा, शाहरूख खा, फैजी, सरवर खा, फाजिल रजा, रिजवान, अनवर, ईशान, राशिद, शमीम खां, इमरान खां, कामरान, आदिल, वसीम, रफ़्त अली, शबाब हैदर, सलीम, अलीम, इमरान, शाहीन, इफ्तेखार फरहूद आदि के खिलाफ चार्जशीट पेश कर कोर्ट में सुनवाई चली।

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