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बिल्सी: तत्कालीन एसडीएम संजय सिंह, तहसीलदार, और लेखपाल सहित अन्य पर रिपोर्ट दर्ज करने का, सीजेएम तौसीफ रजा ने दिया आदेश,

बिल्सी (बदायूं)। स्थानीय अदालत ने एक महत्वपूर्ण मामले में बिल्सी के तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार, और लेखपाल सहित अन्य व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर आदेश जारी किया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) तौसीफ रजा ने इस्लामनगर थाना पुलिस को आदेश दिया है कि वह इन अधिकारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करे।

सीजेएम अदालत में दर्ज हुआ प्रार्थना पत्र

यह मामला इस्लामनगर थाना क्षेत्र के ग्राम नूरपुर पिनोनी के निवासी और ग्राम प्रधान राधेश्याम गिरी द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। राधेश्याम गिरी ने 15 दिसंबर 2022 को धारा 156(3) के तहत सीजेएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र दायर किया था। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि उनके गांव की लगभग 80 बीघा ग्राम सभा की जमीन पर बिजली घर लगाने का प्रस्ताव तत्कालीन लेखपाल ओमवीर से बात करके दिया गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद लेखपाल ओमवीर ने इस प्रस्ताव को टाल-मटोल करते हुए कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया।

फर्जी तरीके से जमीन का आवंटन

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन लेखपाल ओमवीर ने कानूनगो योगेश, तत्कालीन तहसीलदार धीरेंद्र सिंह, और तत्कालीन एसडीएम संजय सिंह के साथ मिलकर एक साजिश रचते हुए 8 अक्टूबर 2021 को फर्जी तरीके से जमीन का आवंटन गांव के कुछ व्यक्तियों प्रदीप गुप्ता, दिलीप गुप्ता, दीनानाथ, खेमकरण, विकास, और तेजबती आदि को कर दिया। यह आवंटन तब हुआ जबकि इसी गाटा संख्या की जमीन पर पहले से ही गौशाला के निर्माण का प्रस्ताव 28 जून 2021 को किया जा चुका था, और इस गौशाला का निर्माण शासन द्वारा 1 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से हो भी चुका था।

कोर्ट का आदेश और पुलिस की कार्रवाई

बादी राधेश्याम गिरी की याचिका पर विचार करते हुए सीजेएम तौसीफ रजा ने मामले को गंभीर मानते हुए आदेश जारी किया है कि इस्लामनगर थाना पुलिस इन सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करे और मामले की विस्तृत जाँच करे।

यह आदेश स्थानीय प्रशासन और न्यायिक प्रणाली की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब इस्लामनगर पुलिस इस मामले में विस्तृत विवेचना कर अदालत के आदेश का पालन करेगी।

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