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बदायूं: लैंगिक अपराधों में दोषी को सजा,शहर के चर्चित स्कूल में था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।

विशेष सत्र न्यायालय का फैसला

बदायूं जिले के मो. लोटनपुरा निवासी रमेश पुत्र प्यारे को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत दोषी पाते हुए विशेष सत्र न्यायालय ने सजा सुनाई।केस में स्कूल के तत्कालीन प्रिंसिपल के भी कोर्ट में दर्ज हुए थे बयान।

सजा और अर्थदण्ड

  1. धारा 354 IPC: तीन वर्ष का कारावास और ₹5,000 का जुर्माना।
  2. धारा 506 IPC: तीन वर्ष का कारावास और ₹5,000 का जुर्माना।
  3. धारा 9 (1) (1) / 10 POCSO Act: सात वर्ष का सश्रम कारावास और ₹10,000 का जुर्माना।

अन्य निर्देश

अर्थदण्ड में से आधी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। अभियुक्त को जेल प्रेषित किया गया और सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी।

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