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RBI ने बैंक ग्राहकों को दिए अधिकार, अब तुरंत होगा काम,

आपको बता दें कि बैंक ग्राहकों के पास होते हैं ऐसे कई ऐसे अधिकार होते हैं, जिनकी जानकारी आमतौर पर कस्टमर्स को नहीं होती हे। दरअसल ग्राहकों के साथ बैंक का सही व्यवहार करना जरूरी है। ऐसा न होने पर ग्राहकों को अधिकार है कि अगर बैंक सही व्यवहार न करें तो वह सीधे आरबीआई (RBI) तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं.आप अपने किसी काम के सिलसिले में बैंक में जाएं और वहां मौजूद कर्मचारी आपके काम को करने में आनाकानी करे, या फिर लंच के बाद आने के लिए बोले या बताए समय पर पहुंचने पर वो अपनी सीट पर ही न मिले, तो फिर आपको खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

RBI ने ग्राहकों को दिए हैं कई अधिकार-
दरअसल, बैंक ग्राहकों को इस तरह की परेशानियों का सामना जानकारी के अभाव में करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे मामलों से निपटने के लिए उनके पास क्या-क्या अधिकार हैं इसके बारे में ज्यादातार लोगों को पता ही नहीं होता, जबकि आप इस तरह की लापरवाही की शिकायत कर संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई करा सकते हैं.बैंक ग्राहकों को कई ऐसे अधिकार मिलते हैं, जिनकी जानकारी आमतौर पर कस्टमर्स को नहीं होती. ग्राहकों के साथ बैंक का सही व्यवहार करना जरूरी है. ऐसा न होने पर ग्राहकों को अधिकार है कि अगर बैंक उचित व्यवहार नहीं करता तो वह सीधे रिजर्व बैंक (RBI) तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं. 

परेशान होकर शांत न बैठें, करें ये काम-
अपने अधिकारों की जानकारी के अभाव में ग्राहक कर्मचारियों के लापरवाही भरे व्यवहार का शिकार होकर अपने काम के लिए यहां वहां भटकते रहते हैं और घंटों इंतजार करते रहते हैं. लेकिन आपके साथ अगर आगे इस तरह का कोई भी मामला सामने आए, तो जान लें कि आप उस कर्मचारी की शिकायत सीधे बैंकिंग लोकपाल से कर सकते हैं और समस्या का समाधान पा सकते हैं.

आपको बस करना ये होगा कि ऐसी परेशानी पेश आने पर शांत होकर बैठना नहीं है, बल्कि अगर कोई बैंक कर्मी आपके काम को करने में लेट-लतीफी करे, तो सबसे पहले उस बैंक के मैनेजर (Bank Manager) या नोडल ऑफिसर के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं. 

बैंक कस्टमर्स के पास शिकायत करने के ये तरीके-
बैंक ग्राहक अपनी शिकायत को ग्रीवेंस रिड्रेसल नंबर पर भी दर्ज करा सकते हैं. दरअसल, ग्राहकों की श‍िकायतों के निपटान के लिए लगभग हर बैंक के ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम होते हैं. जिनके जरिए प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है. इसके लिए आप जिस भी बैंक के ग्राहक हों, उस बैंक का ग्रीवेंस रिड्रेसल नंबर (Grievance Redressal Number) लेकर शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके या फिर बैंक के ऑनलाइन पोर्टल पर भी श‍िकायत दर्ज कराने की सुविधाएं दी जाती हैं. 

बैंकिंग लोकपाल से सीधे कर सकते हैं शिकायत-
अगर आपने इस तरह की परेशानी झेली है और ऊपर बताए गए तमाम तरीकों से भी मामले का निपटान नहीं हो सका है, तो फिर आप सीधे बैंकिंग लोकपाल को अपनी समस्या बता सकते हैं. इसके लिए आप ऑनलाइन अपनी शिकायत भेज सकते हैं. शिकायत दर्ज करने के लिए आपको वेबसाइट https://cms.rbi.org.in पर लॉगिन करना होगा.फिर होमपेज खुलने पर वहां दिए गए File A Complaint ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके साथ ही CRPC@rbi.org.in पर मेल भेजकर भी शिकायत बैंकिंग लोकपाल से की जा सकती है. बैंक के ग्राहकों की शिकायतों के निराकरण के लिए RBI के टोल फ्री नंबर 14448 है, जिस पर कॉल करके समस्या का समाधान कराया जा सकता है. 

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