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Liquor Policy case ED summons| Delhi CM Arvind Kejriwal | केजरीवाल बोले-ED का समन गैरकानूनी, पर जवाब देने को तैयार: एजेंसी से कहा- 12 मार्च के बाद की तारीख दीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हो जाऊंगा

नई दिल्ली23 मिनट पहले

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ED ने 27 फरवरी को CM केजरीवाल को 8वां समन भेजा था। एजेंसी ने उन्हें 4 मार्च को पेश होने को कहा था। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar

ED ने 27 फरवरी को CM केजरीवाल को 8वां समन भेजा था। एजेंसी ने उन्हें 4 मार्च को पेश होने को कहा था। (फाइल फोटो)

दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति घोटाला मामले में ED के बार-बार समन भेजे जाने पर सोमवार (4 मार्च) को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ED का समन गैरकानूनी है, पर वे फिर भी जवाब देने को तैयार हैं।

केजरीवाल ने एजेंसी से कहा- मुझे 12 मार्च के बाद की तारीख दीजिए। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो जाऊंगा। ED ने शराब घोटाला केस में पूछताछ के लिए केजरीवाल को अब तक 8 समन भेजे हैं।

हालांकि, केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। उन्हें पिछला समन 27 फरवरी को भेजा गया था। एजेंसी ने उन्हें 4 मार्च को पेश होने को कहा था। इससे पहले 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेज गया था।

AAP ने कहा था- ED कोर्ट के फैसले का इंतजार करे
केजरीवाल जब 26 फरवरी को ED के सामने पेश नहीं हुए थे, तब आम आदमी पार्टी (AAP) ने कहा था- मामला कोर्ट में लंबित है और इसकी सुनवाई 16 मार्च को है। रोजाना समन भेजने की जगह ED को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हम I.N.D.I. अलायंस नहीं छोड़ेंगे। मोदी सरकार को इस तरह हम पर दबाव नहीं बनाना चाहिए।

कोर्ट में 16 मार्च को समन पर सुनवाई
वहीं, ED ने लगातार समन के बावजूद केजरीवाल के पेश नहीं होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने 14 फरवरी को केजरीवाल से कहा था कि आप 17 फरवरी को अदालत में हाजिर होकर पेशी में न जाने की वजह बताएं।

तब केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बजट सेशन के कारण वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए थे। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम अगली सुनवाई 16 मार्च को करेंगे। केजरीवाल उस दिन कोर्ट में पेश होंगे।

ED को गिरफ्तारी का अधिकार, केजरीवाल कोर्ट जा सकते हैं
कानून के जानकारों के अनुसार, CM केजरीवाल के बार-बार पेश नहीं होने पर ED उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर सकती है। उसके बाद भी पेश नहीं हुए तो धारा 45 के तहत गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के जानकार बताते हैं कि पेश नहीं हो पाने की ठोस वजह बताई जाती है तो ED समय दे सकती है। फिर दोबारा नोटिस जारी करती है। PMLA में नोटिस की बार-बार अवहेलना पर गिरफ्तारी हो सकती है।

अगर CM केजरीवाल आगे भी पेश नहीं होते हैं तो जांच अधिकारी आवास पर जाकर पूछताछ कर सकते हैं। ठोस सबूत होने पर या सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं।

वहीं, केजरीवाल वारंट जारी होने के बाद कोर्ट जा सकते हैं और अपने एडवोकेट की मौजूदगी में जांच में सहयोग करने का वादा कर सकते हैं। इस पर कोर्ट ED को उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दे सकता है।

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