प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थित विकट होती जा रही है। इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने के आदेश दे दिए हैं। कल शुक्रवार 16 अप्रेल से 26 अप्रेल तक रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जिलाधिकारी दीपा रंजन ने जारी किए गए आदेश में बताया कि जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी।


सांकेतिक तस्वीर
बदायूँ में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देख पूरे जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने के आदेश दे दिए हैं।। आज देर शाम को जिलाधिकारी दीपा रंजन ने आदेश जारी करते हुए बताया कि रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जरूरी सेवाओं को ही छूट रहेगी। नाइट कर्फ्यू 26 अप्रेल तक लागू रहेगा। जिलाधिकारी दीपा रंजन ने आज देर शाम को बदायूँ के सभी नगरीय क्षेत्रों में कल शुक्रवार 16 अप्रेल से नाइट कर्फ्यू की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक जिले भर के सभी नगरीय क्षेत्रों में 26 अप्रेल तक आवागमन व संव्यवहार पूर्णतया स्थगित रहेगा।
इन्हें रहेगी छूट:
- कक्षा 1 से 12 तक के समस्त सरकारी/गैर सरकारी विद्यालय/शैक्षणिक संस्थान/ कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे/परन्तु जिन विद्यालयों/ शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षा या प्रयोगात्मक (प्रैक्टिकल) परीक्षाएं चल रही हैं बहाँ कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए परीक्षाएं संपन्न किए जा सकेंगे।
- प्रतिबंध में राजकीय राजमार्गों पर अतरराज्यीय आवागमन, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए किसी अनुमति व ई पास की जरूरत नहीं होगी।
- आवश्यक वस्तुओं तथा दबाए सब्जी फल दूध रसोई गैस आज को लाने ले जाने तथा इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा
- रात्रि कालीन शिफ्ट की सरकारी अर्द्ध सरकारी कार्मिक एवं आवश्यक वस्तुओं सेवाओं से संबंधित निजी क्षेत्र में कार्मिकों के आवागमन में छूट होगी इनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा
- सफाई एवं स्वच्छता सैनिटाइजेशन पेयजल आपूर्ति विद्युत रेलवे रोडवेज इत्यादि आवश्यक सेवाओं से संबंधित अधिकारी-कर्मचारी आवागमन हेतु इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे
- रेलवे स्टेशन बस स्टेशन पर आने जाने वाले व्यक्तियों को बाधित नहीं किया जाएगा यात्रियों के लिए यात्रा की दिनांक चार रेल बस का टिकट ही पास ही स्थित पास की बात मानना होगा
- व्यावसायिक व निजी अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों, आवश्यक सेवाओं, वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अनुमति दी गई है। इनमें खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, फल सब्जी, डेयरी दूध, उत्पाद, मांस-मछली, पशु चारा, फार्मास्युटिकल्स, दवा व चिकित्सा से संबंधित उपकरण शामिल हैं।
- मेडिकल स्टोर, मंडी समितियों (थोक फल/सब्जी खरीद/ बिक्री) संबंधित आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा।
- पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन पूर्व की भांति खुले रहेंगे।
- आवश्यक वस्तुओं के निर्माण इकाइयों व इन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता वाले लोग।
- रात्रिकालीन सरकारी, अर्ध सरकारी कार्मिक सेवाओं से संबंधित कार्यों से लगे लोगों की छूट होगी।


























