थाना प्रभारी ने दी जानकारी अब डिजिटल साक्ष्य को मिली कानूनी मान्यता, ऑनलाइन दर्ज हो सकेगी प्राथमिकी,

बिल्सी। कोतवाली पुलिस की पहल पर कस्बे में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) से संबंधित नई धाराओं की जानकारी नागरिकों और व्यापारियों को दी गई।

थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने उपस्थित गणमान्य लोगों और व्यापारियों को संबोधित करते हुए बताया कि -“पूर्व में भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत कार्रवाई होती थी, जिसे केंद्र सरकार ने संशोधित करते हुए 1 जुलाई 2024 से नई धाराओं में प्रतिस्थापित कर दिया है। अब कुछ निष्क्रिय धाराओं को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत व्यवहारिक और डिजिटल युग के अनुरूप प्रावधान जोड़े गए हैं।”

उन्होंने आगे बताया कि नई बीएनएस धारा के तहत देश के किसी भी नगर से ऑनलाइन प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जा सकती है, जिसकी जांच संबंधित थाना स्तर पर की जाएगी।थाना प्रभारी ने यह भी कहा कि अब डिजिटल साक्ष्य को भी कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनेगी।

सभा में कस्बा इंचार्ज राम मेहर सिंह ने व्यापारियों से अपील की कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

इस मौके पर नगर क्षेत्र के कई गणमान्य व्यापारी, पुलिस स्टाफ, एवं स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। सभा का उद्देश्य आमजन को नई न्यायिक संहिताओं के प्रति जागरूक करना और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना था।

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