
बदायूं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए पहले के आदेश पर रोक लगाई और स्पष्ट किया कि पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी व टीकाकरण के बाद ही उसी इलाके में छोड़ा जाएगा। रेबीज से संक्रमित या आक्रामक स्वभाव वाले कुत्तों को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
कोर्ट ने नगर निगमों को सख्त निर्देश दिए हैं कि धारा 12, 12.1 और 12.2 के तहत कीड़े मारने की दवा (डिवार्मिंग), टीकाकरण व नसबंदी की प्रक्रिया पूरी कर कुत्तों को उनके क्षेत्र में छोड़ा जाए। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगाई गई है और इसके लिए डेडिकेटेड फीडिंग जोन बनाने के निर्देश दिए हैं।
बदायूं में जश्न, पिल्ले ने काटा केक
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद देशभर के डॉग लवर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं बदायूं में पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा ने अपने साथियों संग पिल्ले से केक कटवाकर अनोखे अंदाज में जश्न मनाया।
यह कार्यक्रम पशु पक्षी सेवा धाम पर आयोजित हुआ, जहां जिले के विभिन्न इलाकों से पशु प्रेमी पहुंचे और कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। विकेंद्र शर्मा ने कहा कि “यह आदेश न केवल कुत्तों की सुरक्षा का भरोसा देता है बल्कि इंसानियत की जीत का भी प्रतीक है।”


























