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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: नीट यूजी 2024 परीक्षा फिर से नहीं होगी

प्रश्नपत्र लीक के आरोप निराधार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 मामले में सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए कहा कि प्रश्नपत्र लीक का कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए, दोबारा परीक्षा कराना न्यायोचित नहीं होगा।

विवादित प्रश्न पर निर्णय

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सुझाव दिया कि भौतिकी के विवादास्पद प्रश्न के सही उत्तर (विकल्प 4) को चिह्नित करने वालों को पूरे अंक दिए जाएं और विकल्प 2 को सही उत्तर के रूप में चिह्नित करने वालों के कोई अंक न काटे जाएं।

आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट

सुनवाई के दौरान आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें तीन विशेषज्ञों की टीम ने प्रश्न की जांच की और चौथा विकल्प सही पाया।

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