बदायूँ। बदायू किशोर वोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट सुश्री रोहिणी उपाध्याय व न्यायिक सदस्य श्री अरविन्द कुमार गुप्ता ने मु.अ. स.205/22 के अंतर्गत धारा 323,504,506 में दर्ज़ मामला जोकि हल्की फुल्की मारपीट व गाली गलोच के कारण दर्ज़ किया गया था, इस मामले की सुनवाई करते हुए दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं के संधि पत्र को स्वीकार करते हुए दोनो पक्षों को हिदायत दी कि भविष्य में प्रेम सद्भावना रखेंगे। बोर्ड का कहना है कि बोर्ड द्वारा पारित ऐसे आदेश किशोर को मुख्य धारा में जोड़कर पुना स्थापित करना रहता है जोकि किशोर न्याय बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है।