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इस्लामनगर: स्पेशल जज डकैती कोर्ट ने दरोगा व दो सिपाहियों पर एक लाख की लूट का मुकद्दमा दर्ज़ करने का दिया आदेश।

इस्लामनगर।थाना इस्लामनगर के एक दरोगा एवं दो सिपाहियों पर एक लाख की लूट का मुकदमा दर्जन करने का आदेश स्पेशल जज डकैती कोर्ट बदायूं ने दिया है। बताते चलें कि इस्लामनगर थाना क्षेत्र के ग्राम नौना निवासी विमला देवी पत्नी महेंद्र सिंह ने न्यायालय में धारा 156 (3) के तहत दिए प्रार्थना पत्र में देते हुए कहा कि गत 8 अप्रेल 24 को इस्लामनगर थाना हलका इंचार्ज राजदीप सिंह सिपाही अंकित एवं अनुज चौधरी ने रात में उनके घर का दरवाजा खटखटाया दरवाजा खोलते ही पुलिसकर्मी उसके पति महेंद्र सिंह पर टूट पड़े तथा लात घूसों से पीटते हुए उसे अपने साथ थाने ले गए। प्रार्थना पत्र में विमला ने कहा कि उसके घर मे उसकी बेटी की शादी के लिए अलमारी में रखे ₹ 1 लाख भी पुलिसकर्मी लूट कर ले गए।घटना के बाबत विमला पीड़िता थाना पहुंची तो पता चला कि उसके पति का फर्जी मुकदमे में चालान कर दिया गया है पिछले 24 अप्रैल को विमला ने स्पेशल जज डकैती के न्यायालय में धारा 156 (3) सीआरपीसी में प्रार्थना पत्र दिया जिस पर न्यायालय ने 8 मई 24 को एसएसपी बदायूं से आख्या मांग कर दरोगा राजदीप सिपाही अंकित एवं अनुज चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

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