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Mumbai Domestic Violence Case Hearing Update | Husband Mother | कोर्ट बोला-पति का मां को पैसे-वक्त देना घरेलू हिंसा नहीं: महिला ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था, मुंबई की अदालत ने याचिका खारिज की

मुंबई39 मिनट पहले

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मुंबई की सेशन्स कोर्ट ने महिला की याचिका बुधवार को  खारिज कर दी। (फाइल) - Dainik Bhaskar

मुंबई की सेशन्स कोर्ट ने महिला की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। (फाइल)

मुंबई के सेशन्स कोर्ट ने बुधवार (14 फरवरी) को घरेलू हिंसा के एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा- अगर पति अपनी मां को पैसे और वक्त देता है तो यह घरेलू हिंसा नहीं मानी जाएगी। कोर्ट ने महिला की पति और ससुरालवालों के खिलाफ घरेलू हिंसा की याचिका खारिज कर दी है।

दरअसल, एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसका पति नौकरी के सिलसिले में विदेश में था। जब भी वह छुट्टी पर भारत आता था तो वह अपनी मां के साथ ही समय बिताता था। वह अपनी मां की आर्थिक मदद करता था। महिला ने इसे घरेलू हिंसा का मामला बताया था और मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुआवजे की याचिका लगाई थी।

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी, जिसको चुनौती देने के लिए महिला सेशन्स कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। बुधवार को सेशन्स कोर्ट में एडिशनल जज आशीष अयाचित ने भी याचिका खारिज करते हुए कहा- महिला के आरोप स्पष्ट नहीं है और घरेलू हिंसा के कोई सबूत भी नहीं मिल पाए हैं।

महिला का आरोप- पति अपनी मां को 10 हजार रुपए भेजता था
महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति अपनी मां को हर साल 10 हजार रुपए भेजता था। इसके अलावा उसने अपनी मां की आंख के ऑपरेशन के लिए भी पैसे खर्च किए हैं। साथ ही उसने अन्य ससुरालवालों पर भी घरेलू हिंसा के आरोप लगाए। हालांकि ससुरालवालों ने इन आरोपों को गलत बताया।

महिला ने आरोप लगाया कि उसने पति ने अपनी मां की मानसिक बीमारी की बात छिपाकर उससे शादी की थी। उसने यह भी दावा किया कि उसकी सास उसकी नौकरी करने के खिलाफ थी।

कोर्ट ने कहा-महिला को मुआवजे का हक नहीं
महिला ने अपनी याचिका में कहा कि उसकी बेटी की अभी शादी नहीं हुई है, ऐसे में उसे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। इसे लेकर कोर्ट ने कहा कि महिला मंत्रालय में सहायक के पद पर काम कर रही है, जिसकी उसे सैलरी मिल रही है। ऐसे में महिला सुरक्षा अधिनियम के तहत महिला किसी भी राहत की हकदार नहीं है।

पति का आरोप- पत्नी ने बिना बताए 21 लाख का फ्लैट खरीदा था
उधर, महिला के पति ने महिला के किसी भी आरोप को मानने से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि वह खुद उससे परेशान था। इसे लेकर उसने फैमिली कोर्ट में तलाक की भी याचिका लगाई है। पति ने कहा- मेरी पत्नी ने कभी मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं किया। वह मुझ पर हमेशा झूठे आरोप लगाती थी। उसने बिना किसी जानकारी के मेरे NRI अकाउंट से 21.68 लाख रुपए निकाले थे और एक फ्लैट खरीद लिया था।

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