होम राज्य उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा, एनसीआर दर्ज हो तो भी पासपोर्ट जारी करने...

हाई कोर्ट ने कहा, एनसीआर दर्ज हो तो भी पासपोर्ट जारी करने या रिन्यू कराने में न करें देरी -अमर उजाला हिंदी न्यूज़ लाइव


हाईकोर्ट ने कहा कि एनसीआर दर्ज होने पर भी पासपोर्ट जारी करने या नवीनीकरण में देरी न करें।

पासपोर्ट
– फोटो : Social Media

विस्तार


आपराधिक केस के कारण लंबित पासपोर्ट के मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पासपोर्ट प्राधिकारी को आदेश दिया है कि जिन आवेदकों के खिलाफ एनसीआर दर्ज हैं, अविलंब उनके पासपोर्ट जारी या नवीनीकृत किए जाएं। कहा है कि इन लोगों को संबंधित अदालत से विदेश जाने की अनुमति नहीं लेनी होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह तथा न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने पवन कुमार राजभर व अन्य सहित दर्जनों याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन आवेदकों के खिलाफ एफआईआर की विवेचना या ट्रायल जारी है, रीजनल पासपोर्ट आफिस से पुलिस रिपोर्ट की सूचना मिलते ही उन्हें संबंधित अदालत से अनुमति लेनी होगी। अनुमति मिलने के एक हफ्ते के भीतर उनका पासपोर्ट जारी या नवीनीकृत कर दिया जाएगा।

कोर्ट ने सभी आवेदकों, जिनकी अर्जी विचाराधीन है। दो माह का समय दिया है कि वे दो हफ्ते में संबंधित अदालत से अनुमति लेकर रीजनल पासपोर्ट आफिस को दे दें ताकि यथाशीघ्र उनका पासपोर्ट जारी या नवीनीकृत किया जा सके। सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विदेश जाने की अनुमति के आवेदनों को अधिकतम चार हफ्ते में तय करें। अतिआवश्यक होने पर यथाशीघ्र तय करें।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here