सोनभद्र. नाबालिग से रेप के दोषी दुद्धी से भाजपा विधायक रामदुलारे गोंड को सोनभद्र की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है.विधायक से 10 लाख का जुर्माना लेकर पीड़िता को पुनर्वास के लिए दिए जाने का आदेश कोर्ट ने दिया है। बता दें कि विधायक को कोर्ट ने 12 दिसम्बर को दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया था और जेल भेज दिया था. अब सजायाफ्ता होने के बाद उनकी विधायकी जानी तय है.
बता दें कि पूरा मामला 2014 का है. पॉक्सो और रेप के मामले मे 4 नवम्बर 2014 से मुकदमा चल रहा था. इस मामले में आईपीसी की धारा 376 व 201 के मामले मे कोर्ट ने विधायक को 12 दिसम्बर को दोषी करार दिया था. फैसला आने पर वादी पीड़िता के भाई ने कहा कि आज न्याय की जीत हुई.

























