लखनऊ। विभाग की तरफ से दोपहिया और चार पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाने की तिथियां भी निर्धारित की गई थी। 15 फरवरी 2023 तक सभी नए और पुराने वाहनों में एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है। तय अवधि के बाद वाहनों में एचएसआरपी नहीं लगे पाए जाने पर चालान के निर्देश है।
उत्तर प्रदेश के सभी दोपहिया चार पहिया वाहनों के स्वामियों के लिये आज 15 फरवरी तक अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगवा लें नहीं कल तो कल से उनकी खैर नहीं है। कल से उनको 5000 रु का भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है।