होम राज्य उत्तर प्रदेश 30 अक्टूबर तक बदायूँ जिले में लागू हुई धारा 144,

30 अक्टूबर तक बदायूँ जिले में लागू हुई धारा 144,

बदायूँ : अपर जिला मजिस्ट्रेट विजय कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि सितम्बर से , अक्टूबर 2022 में गणेश चतुर्थी, पितृ विसर्जन , विश्वकर्मा पूजा, चेहल्लुम, महाराजा अग्रसेन जयन्ती, महात्मा गांधी जयन्ती, महानवमी / दशहरा, ईद-ए-मिलाद (बारावफात), दीपावली, गोबर्धन पूजा, भैयादूज, चित्रगुप्त जयन्ती, आदि के त्यौहार मनाये जाने है, तथा जनपद में आगामी तिथियों में प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा 2022 (पीईटी) परीक्षां एवं अन्य परीक्षाओं के परिपेक्ष्य में है, इसको दृष्टिगत करते हुए एक सितम्बर से 30 अक्टूबर 2022 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पाच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ही गैर कानूनी सभा करेंगे तथा न ही ऐसे स्थान पर प्रदर्शन व अनशन आदि का आयोजन करेंगे।यह आदेश जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू है।

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