बदायूँ। नाबालिग द्वारा शोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भद्दी टिप्पणी करने के अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर आई टी की धारा 67 के अन्तर्गत किशोर की पहली गलती मानते हुए व सुधरने के लिये मौका देते हुए किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट श्रीमती आंचल अधाना व न्यायिक सदस्यगण प्रमिला गुप्ता एंव श्री अरविंद कुमार गुप्ता ने एक अनोखी सज़ा का एलान किया है, सजा पाए किशोर को स्वच्छता अभियान में सहभागिता करते हुए 15 दिन तक किसी सार्वजनिक स्थल पर स्वच्छता व्यवस्था व 15 दिन गौशाला में सेवा में योगदान देने का आदेश पारित किया है। किशोर न्याय बोर्ड बदायूँ द्वारा दोष सिद्ध किशोरी किशोरियो को त्वरित न्याय के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक सेवा करवाने के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है, कल ऐसे ही एक आदेश में आई टी की धारा 67 के अंतर्गत प्रधान मजिस्ट्रेट श्रीमती आंचल अधाना व न्यायिक सदस्यगण श्रीमती प्रमिला गुप्ता एंव अरविंद कुमार गुप्ता ने राष्ट्रहित में स्वच्छता का महत्व समझाते हुए इस सजा का आदेश दिया है, समाज में इस सज़ा की प्रशंसा की जा रही है।
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