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बदायूँ जनपद के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना की लागू, जानें- कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ

बदायूँ ।जनपद सचिव राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन शाखा बदायूं धर्मात्मा कुमार गोंड ने बताया कि 2 किलोवाट तक के LMV-1 घरेलू उपभोक्ताओं व समस्त भार के LMV-5 निजी नलकूप उपभोक्ताओं को मूल बकाया अपने वर्तमान बिल के साथ जमा करने पर 30 सितंबर तक के बकाये पर 100 फीसदी सरचार्ज माफी मिलेगी. घरेलू उपभोक्ता 6 किश्तों में बिल भुगतान कर सकते हैं. 2 किलोवाट तक के LMV-2 कमर्सियल उपभोक्ताओं को 100 फीसदी सरचार्ज माफी, 2 किलोवाट से अधिक और 5 किलोवाट तक के कमर्सियल उपभोक्ताओं को 50 फीसदी सरचार्ज माफी मिलेगी. इसके अलावा 2 किलोवाट से अधिक के LMV-1 घरेलू उपभोक्ताओं को भी 50 फीसदी सरचार्ज माफी मिलेगी.

इस योजना का लाभ कैसे लें

धर्मात्मा कुमार गोंड ने ये भी बताया कि उपभोक्ता इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं. उन्होंने बताया कि उपभोक्ता अपने क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता, SDO कार्यालय या CSC पर पंजीकरण करा सकते हैं. साथ ही बिल जमा कर सकते हैं. उपभोक्ता https://t.co/7BupFxpfuQ पर ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं. इसकी जानकारी नजदीकी बिजली घर व टोल फ्री नम्बर 1912 पर भी ली जा सकती है. ये योजना किसानों और छोटे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देगी.

विद्युत उपभोक्ताओं से विशेष अपील
सभी एल.एम.वी 1(घरेलू )एवं एल.एम.वी 5 (निजी नलकूप ) तथा 5 किलो वाट तक विद्युत भार के एल.एम. वी. 2 (वाणिज्यिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के बकाए पर लगे विलंबित भुगतान अधिभार में छुट हेतु एक मुफ्त समाधान योजना दिनांक 21.10.2001 से 30.11.2021तक लागू रहेगी।
*इस योजना में उपभोक्ताओं को उनके दिनांक 30.09.2021 तक के योग्य सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी।
*उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान अपने विद्युत उपकेंद्र के कलेक्शन काउंटर ,विद्युत कार्यालय ,जन सुविधा केंद्र एवं कारपोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर ऑनलाइन कर छूट का लाभ ले सकते हैं।*
*उपभोक्ता यदि बिल संशोधन चाहता है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से संबंधित अधिशासी अभियंता कार्यालय, उपखंड अधिकारी कार्यालय अथवा अपने गांव में लगने वाले कैंप में जाकर बिल संशोधन कराकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

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