सूत्रों ने कहा कि डायस ने 18 अप्रैल को वीजा शुल्क का भुगतान किया और उसी दिन उनका वीजा जून के अंत तक बढ़ा दिया गया। हालाँकि, उसने 20 अप्रैल को भारत छोड़ने का फैसला किया, उन्होंने कहा, प्रस्थान के समय उसके पास वैध वीजा था और उसके वीजा के विस्तार को मंजूरी दे दी गई थी।
सूत्रों ने कहा कि चुनाव कवर करने की अनुमति नहीं दिए जाने की उनकी बात भी तथ्यात्मक रूप से गलत है।
उन्होंने कहा कि सभी पत्रकार वीजा धारकों को बूथ के बाहर चुनावी गतिविधियों की कवरेज की अनुमति है।
सूत्र ने कहा, “केवल मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्रों तक पहुंच के लिए प्राधिकार पत्रों की आवश्यकता होती है। हालांकि, वीजा विस्तार की प्रक्रिया के दौरान इस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती।”
सूत्र ने कहा, “यह ध्यान रखना उचित है कि अन्य एबीसी संवाददाताओं – मेघना बाली और सोम पाटीदार – को पहले ही उनके पत्र मिल चुके हैं।”