बदायूं की पूर्व सांसद डॉ. संघमित्रा मौर्य को लखनऊ एमपी/एमएलए कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 50-50 हजार रुपए के दो जमानत दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही मजिस्ट्रेट ने अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख दी है, जिसमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा।
संघमित्रा मौर्य पर बिना तलाक के दूसरा विवाह करने का आरोप है। पत्रकार दीपक कुमार स्वर्णकार का कहना है कि 3 जनवरी 2019 को उनका विवाह संघमित्रा मौर्य से हुआ था। शादी के समय संघमित्रा मौर्य और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया था कि उनका अपने पहले पति से तलाक हो चुका है, जबकि बाद में पता चला कि उनका तलाक 2021 में हुआ था।














