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आज से नहीं मिलेगा 18 वर्ष से कम आयु के नावालिग़ छात्र-छात्राओं को डीजल और पेट्रोल.यूपी में आज से लागू हुआ नियम,जानें क्या है नियम।

उत्तर प्रदेश में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए अब 1 जुलाई से पेट्रोल पंप पर नए नियम लागू कर दिए गए हैं. इस नियम में नाबालिग को डीजल या पेट्रोल नहीं देने के निर्देश हैं. यानी की अब पेट्रोल पंपों पर नाबालिगों को डीजल या पेट्रोल नहीं मिलेगा. इस निर्देश का माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग को दिया गया है, जिसमें सरकारी और निजी विद्यालयों के अभिभावकों से शपथ पत्र भरवाने की अपील की गई है. ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपने नाबालिग बच्चों को ट्रैफिक नियमों के विपरीत वाहन चलाने की अनुमति नहीं देंगे.

पेट्रोल पंप से होगी निगरानी
 बता दें कि ये नियम उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से कम आयु के सभी विद्यार्थियों को दोपहिया अथवा चार पहिया वाहन चलाने पर रोक लगाने के लिए लागू किया गया है. सरकार ने बताया है कि बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए ही यह निर्णय लिया गया है. इसलिए यह निर्देश दिया गया है कि अब 1 जुलाई से प्रदेश के किसी भी पेट्रोल पंप पर नाबालिग को डीजल या  पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. साथ ही इसकी निगरानी पेट्रोल पंप से होती रहेगी और नोटिस भी चस्पा होगा.

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