होम राष्ट्रीय खबरें सुप्रीम कोर्ट ने 28 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग...

सुप्रीम कोर्ट ने 28 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग करने वाली 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की तत्काल चिकित्सा जांच का आदेश दिया

शुक्रवार को शाम 4 बजे की सामान्य अदालत के समय से परे एक विशेष शाम की सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने 28 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग करने वाली 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की तत्काल चिकित्सा जांच का आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को अवगत कराया गया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 4 अप्रैल को अपने आदेश में नाबालिग की मां द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जो अब 14 साल की है। याचिका खारिज होने के बाद, उन्होंने अपनी बेटी की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। आरोप है कि नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया गया, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई.

सुनवाई खत्म होने से पहले सीजेआई ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा कि नाबालिग की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर गर्भावस्था के प्रभाव से अदालत को अवगत कराया जाना जरूरी है.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here