बिल्सी में स्कूल संचालक द्वारा नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर उसका वीडियो बना ब्लैक मेल कर सालों तक दुष्कर्म के आरोपी अदनान को आज कोर्ट से झटका लगा है उसकी ज़मानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने आरोपी अदनान की जमानत अर्जी पर सुनवाई की न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
इधर पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपी अदनान एवं उसके परिजनों पर धमकाने का आरोप लगाते हुए उसकी व उसके परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़िता ने शिकायती पत्र में कहा है कि दोषी अदनान के परिजन उसपर फैसला करने का दबाव बना रहे हैं फैसला न मानने पर उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पिता ने इस केस की दूसरी आरोपी उसकी बहन को भी गिरफ्तार करने की मांग बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की है इस संदर्भ में पीड़िता की तरफ से 28 मार्च 2024 को बिल्सी कोतवाली में धारा 376 506 328 आईपीसी बा तीन बटे चार पॉक्सो एक्ट भी में मुकदमा पंजीकृत हुआ है।
बताते चलें इस केश में पीड़िता का कहना है कि जब वह 13 साल की थी तब स्कूल।संचालक की बहिन व स्कूल में अंग्रेजी की अध्यापिका उसे बुलाकर अपने घर ले गई थी। जहां वो उसे कमरे में छोड़कर बाहर निकल गई थी,,इस दौरान कमरे पहले से मौजूद अध्यापिका के भाई अदनान ने उसे नशीली चाय पिला दी उसके वेसुध हो जाने के बाद उससे दुष्कर्म किया गया साथ ही आरोपी ने दुष्कर्म करते हुए उसका वीडियो बना लिया।
जिसके बाद वह यह वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर लगातार आठ साल से उसे ब्लैकमेल करता आ रहा है। पीड़िता ने एसएसपी को सौंपी तहरीर में आरोपी की बहिन व स्कूल की शिक्षिका को पकड़ने की मांग की है।