अभियुक्त की बहन ने पीड़िता को घर बुलाकर चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर किया था भाई का सहयोग।
बिल्सी।नगर के देववाणी चौक के पास स्थित एक स्कूल के संचालक को थाना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बताया जा रहा है कि अभियुक्त अपने स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा के साथ पिछले कई बर्षों से दुष्कर्म को अंजाम दे रहा था।पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार इस कार्य मे अभियुक्त की बहन उसके सहयोगी के रूप में मदद कर रही थी।
पुलिस ने घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया है कि अभियुक्त की बहन के द्वारा वादिनी को अपने घर बुलाकर ले जाना और घर पर चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर वहा से चले गई,इसके बाद अभियुक्त द्वारा लड़की ( वादिनी) के साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो बना लिया। जिसके बाद लड़की को वीडियो दिखाकर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वर्ष 2016 से वर्ष 2023 तक शारीरिक शोषण करता रहा,साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी देता था।इस सम्बन्ध में वादिनी के द्वारा पुलिस को दी गयी तहरीर के आधार पर दिनांक 28.03.2024 को थाना बिल्सी पर मु0अ0सं0 131/24 धारा 376(3)/506/328 आइपीसी व 3/4 पॉक्सो अधिनियम व 67 आईटी एक्ट बनाम अभियुक्त अदनान पुत्र आलेनवी शेख निवासी मोहल्ला नम्बर 4 ,कस्बा व थाना बिल्सी में पंजीकृत किया है।
अभियुक्त का देववाणी चौक से स्टेट बैंक जाने वाले रोड पर स्कूल है जिसमें पीड़ित लडकी कच्छा 8 की छात्रा थी, वादिनी ने तहरीर में बर्ष 2016 से बर्ष 2023 तक लगातार धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था,इस काम मे उसकी बहन की भी संलिप्तता बतायी है। सूत्रों की मानें तो लड़की पर जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का भी दबाब डाल रहा था।
सीओ बिल्सी सुशील कुमार सिंह ने स्वदेश केसरी से बातचीत में बताया कि मामले की गम्भीरता को देखते हुए इसकी गहराई से जांच की जा रही है, इससे समन्धित जो भी अपडेट होगा वह जांच के बाद ही पता चल सकेगा। अभियुक्त के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज़ बताये जा रहे हैं। वहीं मामला दूसरे सम्प्रदाय से जुड़ा होने के चलते स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त हो गया है।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी निरीक्षक कमलेश कुमार मिश्र कां0 इन्द्रजीत सिह , कां0 हरीश कुमार , कां0 चालक उर्जेश कुमार थाना बिल्सी शामिल रहे।
अभि0 का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 131/24 धारा- 376(3)/506/328 आइपीसी व 3/4 पॉक्सो अधि0 व 67 आईटी एक्ट,
2. मु0अ0सं0 109/22 धारा 323/324/325/504/506 भादवि,
3. मु0अ0सं0 160/2019 धारा 504/505(2) भादवि,
4. मु0अ0सं0 405/2018 धारा 323/325/504 भादवि.

























