विस्तार
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में मकान खरीदने के लिए दिया गया एक लाख रुपये का एक चेक बाउंस हो गया। मामले में आढ़तिया को न्यायालय में दोषी पाया गया है। स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट राजाराम भारती ने चेक बाउंस के पीड़ित किसान को दो लाख रुपये देने का आदेश आढ़तिया को दिया है।
शहर के मोहल्ला चौथियाना निवासी मुकुंद पाठक को एक मकान खरीदने के लिए रवि कुमार गुप्ता निवासी पत्थर मंडी देवी रोड ने एक लाख रुपये का चेक 7 जनवरी 2019 को दिया था। उसने जब अपने खाते में चेक जमा किया तो खाते में रुपया नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। मुकुंद पाठक ने रवि कुमार गुप्ता जब शिकायत की तो उसने न तो रुपया दिया और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया।
चेक बाउंस होने पर मिला दोषी
पीड़ित मुकुंद ने चेक का रुपये दिलाने के लिए न्यायालय में मुकदमा दायर किया। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट राजाराम भारती के न्यायालय में हुई। पीड़ित का पक्ष सुनने के बाद स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट ने एक लाख रुपये का चेक बाउंस होने पर चेक देने वाले को दोषी पाया है। पीड़ित को दो लाख रुपये देने का आदेश रवि गुप्ता को दिया है। रवि गुप्ता को एक साल की सजा भी भुगतनी होगी।
प्राधिकरण में जमा होंगे पांच हजार
स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट राजाराम भारती ने पीड़ित को दो लाख रुपये देने का आदेश दिया है। आदेश में लिखा है कि रवि गुप्ता द्वारा दो लाख रुपये न्यायालय में जमा किया जाएगा। जमा की जाने वाली धनराशि में से पांच हजार रुपया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा किए जाएंगे। पीड़ित को 1.95 लाख रुपये ही मिलेंगे।