नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भूमि सौदे से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की शीर्ष अदालत की पीठ ने उन्हें राहत के लिए झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा।
झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बुधवार रात गिरफ्तार किए गए सोरेन ने मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सबसे पहले राज्य उच्च न्यायालय का रुख किया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को सोरेन को रांची की एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया, जिसने उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

























