
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (19 जनवरी) को बिलकिस बानो मामले के 11 दोषियों के सरेंडर की अवधि बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने कहा कि दोषियों ने सरेंडर के लिए समय बढ़ाने के जो कारण बताए हैं, उनमें दम नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने सभी दोषियों को दो हफ्ते के भीतर यानी 22 जनवरी तक सरेंडर करने के लिए कहा था।
इन दोषियों में से किसी ने अपने बेटे की शादी, किसी ने पैर की सर्जरी, किसी ने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करने, किसी ने फसलों की कटाई का कारण बताकर सरेंडर की तारीख में एक्सटेंशन मांगा था।
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