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यूपी में बिजली बकायेदारों के लिए राहत की ख़बर – घरेलू, निजी नलकूप, वाणिज्यिक,उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट,योजना केवल 30 जून तक जल्द उठायें लाभ

लखनऊ/बदायूँ । काफी समय से किसी भी कारण से बिजली बिल ना जमा करने वाले उपभोक्ताओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राहत देते हुए अच्छी खबर दी है।उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के प्रबंधक निदेशक पंकज कुमार द्वारा 31 मई को उत्तर प्रदेश के समस्त विद्युत वितरण निगमों लखनऊ /वाराणसी/मेरठ/आगरा (मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल)के प्रबंधक निदेशकों को जारी पत्र में दिनांक 1 जून 2022 से 30 जून 2022 तक समस्त विद्युत भार – घरेलू, निजी नलकूप, कॉमर्शियल(वाणिज्यिक) श्रेणी के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के बकाए पर लगे विलंबित भुगतान (सरचार्ज) अधिभार में छूट देते हुए समस्त विद्युत भार के- घरेलू , निजी नलकूप व वाणिज्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए विलंबित भुगतान अधिभार की 100 प्रतिशत छूट की”एकमुश्त समाधान योजना” लागू किये जाने की जानकारी दी गई है।

पत्र में बताया गया है कि 1 लाख तक की मूल बकाया धनराशि वाले उपभोक्ताओं को 6 किस्तों में भुगतान करने की सुविधा दी गई है वहीं एक लाख से अधिक मूल बकाया धनराशि होने पर उपभोक्ताओं को 12 किस्तों में भुगतान किये जाने की सुविधा दी गई है।


स्वदेश केसरी न्यूज़ को जानकारी देते हुए राविप परिo जूo ई o सं o शाखा बदायूँ के जनपद सचिव धर्मात्मा गौंड ने बताया कि यह योजना एक 1 जून 2022 से 30 जून 2022 तक लागू रहेगी। इस योजना के अंतर्गत सभी उपभोक्ताओं को उनके दिनांक 30 अप्रेल 2022 तक के योग्य सरचार्ज में छूट दी जाएगी।उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि दिनांक 30 अप्रेल 2022 तक (बकाया एवं वर्तमान बकाया) का सीधा भुगतान कलेक्शन काउंटर’विद्युत कार्यालय, एवं जन सुविधा केंद्र पर किया जा सकता है उपभोक्ता अपने मीटर रीडर, विद्युत सखी को भी भुगतान कर सकता है। इसके अलावा उपभोक्ता कारपोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर जाकर योजना के अंतर्गत छूट के बाद देय बकाया राशि (दिनांक 30-04- 2022 तक का बकाया, एवं वर्तमान बकाया) की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं बिल पर लिखा खाता संख्या एकाउंट नंबर फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण तथा देय धनराशि, मूल बिल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान हेतु राशि आदि सभी देख सकता है।
बिल संशोधन चाहने वाले उपभोक्ता इस योजना अवधि में अपने क्षेत्र से संबंधित अधिशासी अभियंता/एसडीओ कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केंद्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट www.upenergy.in के my connection लिंक में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है/ संबंधित उपखंड अधिकारी अधिशासी अभियंता को संशोधन का अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 7 दिन के अंदर उपभोक्ता का बिल ऑनलाइन संशोधित करना होगा जिससे उपभोक्ता को तत्काल sms के माध्यम से संशोधित बिल की सूचना प्रेषित हो जाए उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर जाकर देख सकेगा।

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