बदायूँ।किशोर न्याय बोर्ड बदायूँ ने आज अपने एक ऐतिहासिक फैसले में ,मरीजों की एक दिवस की सेवा का आदेश दिया है… किशोर न्याय बोर्ड बदायूं ने दिनांक 13. 5.22 को दहेज हत्या भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए 304 बी के एक मामले में किशोरी द्वारा जुर्म स्वीकृति पर संप्रेक्षण गृह में बिताई गई अवधि एवं ₹3000 का आर्थिक दंड डालते हुए किशोर न्याय बोर्ड बदायूं के प्रधान मजिस्ट्रेट श्रीमती आंचल अधाना, सदस्य श्रीमती प्रमिला गुप्ता व श्री अरविंद कुमार गुप्ता ने सामुदायिक सेवा के रूप में एक दिवस के लिए अस्पताल में जाकर रोगियों की सेवा करने का आदेश पारित किया है।

























