बिल्सी विधानसभा से विधायक रह चुके हैं योगेंद्र सागर।
बदायूं जिले में अपहरण और गैंगरेप के मामले में बिसौली से बीजेपी विधायक कुशाग्र सागर के पिता योगेंद्र सागर को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। योगेंद्र सागर बिल्सी विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। साल 2008 में उन पर अपहरण और गैंगरेप का मामला दर्ज कराया गया था। इस समय वह जमानत पर बाहर चल रहे थे।


जानें क्या था मामला
बता दें कि 2008 में प्रदेश में जब बसपा की सरकार थी, तब योगेंद्र सागर बसपा के विधायक थे। 23 अप्रैल को बिल्सी थाना क्षेत्र की रहने वाली बीए सेकंड ईयर की छात्रा अगवा हो गई थी। छात्रा ने योगेंद्र सागर, तेजेंद्र सागर और नीरज शर्मा पर अपहरण कर गैंगरेप करने का आरोप लगाया था। छात्रा ने बताया था कि विधायक के लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था।
इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए तेजेंद्र सागर और नीरज शर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।जबकि शनिवार को योगेंद्र सागर को एडीजे-9 अखिलेश कुमार ने आजीवन कारावास की सजा के साथ 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। पूर्व विधायक योगेंद्र सागर बिसौली के मौजूदा विधायक कुशाग्र सागर के पिता हैं। उनकी पत्नी प्रीति सागर जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं। योगेंद्र सागर ने 2014 में कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। फिलहाल वह हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर चल रहे हैं।