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कार में अकेले बैठने पर भी मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

नई दिल्ली: यदि आप कार में अकेले हैं, तब भी मास्क पहनना अनिवार्य है। वाहन एक सार्वजनिक स्थान की तरह है और उसमें बैठने के दौरान सुरक्षा कवच यानी मास्क को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में यह बात कही है। इससे साफ हो गया है कि कार में अकेले होने के दौरान भी अब मास्क लगाना अनिवार्य होगा, वरना पुलिस आपका चालान काट सकती है। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मास्क एक ऐसा सुरक्षा कवच है, जो पहनने वाले को तो बचाता ही है, साथ ही उसके करीबियों की भी रक्षा करता है। कोर्ट ने कहा कि वैज्ञानिकों से लेकर विश्वभर की सरकारों ने मास्क पहनने की हिदायत दी है। दरअसल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 फरवरी को कार में अकेले होने पर भी मास्क पहनने के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में कई लोगों ने चालान किए जाने को लेकर उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने केंद्र, दिल्ली सरकार और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

लाइव लॉ वेबसाइट के अनुसार, सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि कार में अकेले रहने पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा, इसको लेकर कभी कोई आदेश जारी नहीं किया गया। मतलब कार में अकेले होते हुए मास्क पहनने का आदेश कभी जारी नहीं किया। हालांकि, सरकार ने आगे कहा था कि लोगों का स्वास्थ्य राज्य सरकार का विषय है और दिल्ली सरकार को इस पर निर्णय लेना है। वहीं, दिल्ली सरकार ने अदालत में बताया था कि पर्सनल या ऑफिस की गाड़ी चलाने के दौरान अकेले होते हुए मास्क लगाना अप्रैल 2020 में अनिवार्य किया गया था और ये आदेश अब भी लागू है। 

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