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अटल टनल के लिए यातायात नियम जारी; सुरंग में फोटोग्राफी और अनावश्यक ठहराव पर रोक

कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) की जिला अधिकारी रिचा वर्मा ने नवनिर्मित अटल टनल (रोहतांग) के लिए यातायात नियमों से संबंधित आदेश जारी किया है। टनल के दक्षिण पोर्टल के 200 मीटर पहले से सुरंग के अंत तक फोटोग्राफी/ वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगाया गया है इसके अलावा टनल में ओवर स्पीडिंग व अनावश्यक ठहराव पर प्रतिबंधित है और आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी

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