मुज़रिया। थाना क्षेत्र के गांव सबदलपुर के हत्या के 6 वर्ष पुराने मामले में एडीजे प्रथम न्यायाधीश सुनीत चंद्र ने दो सगे भाइयों सहित तीन लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तीनों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। मजरिया थाना प्रभारी रेनू सिंह ने स्वदेश केसरी को बताया कि गांव सबलपुर निवासी बेचेलाल की 14 जनवरी 2017 की रात पशु शाला में गांव के ही पेशकार विशंभर और उसका भाई रामचरण ने चुनावी रंजिश को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी थी जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।पुलिस ने उसके पुत्र रविंद्र की तहरीर पर उपरोक्त तीनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था विवेचना तत्कालीन थाना अध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह ने की थी विवेचक ने घटना से संबंधित साक्ष्य एकत्रित करने के बाद 24 जून 2017 को तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी।