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नए कानून में यात्रियों और ड्राइवरों की सुरक्षा का प्रावधान हो-ओमकर सिंह (अध्यक्ष प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन)

नए कानून में यात्रियों और ड्राइवरों की सुरक्षा का प्रावधान होना चाहिए.

एआटीओ को ज्ञापन देते बस ऑपरेटर यूनियन पदाधिकारी।

बदायूं।प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष ओमकार सिंह ने एआरटीओ अंबरीश कुमार को बुधवार को ज्ञापन सौंपा है ज्ञापन मे कहा है कि नए कानून में यात्रियों और चालकों की सुरक्षा का भी प्रावधान किया जाए।

जिले में चल रही चालकों की हड़ताल अब समाप्त हो चुकी है। पिछले दो दिन से जिले में चालक हड़ताल पर थे, जिससे जिले की यातायात व्यवस्था बिगड़ गई थी। जगह-जगह वाहन रोककर जाम लगाया जा रहा था। आवक बंद होने से सब्जियों और पेट्रोल की किल्लत हो गई थी। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने नए कानून को लागू करने पर रोक लगा दी, जिससे चालकों ने हड़ताल भी खत्म कर दी। बुधवार से रोडवेज और प्राइवेट वाहन चलना शुरू हो गए।

इस दौरान प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन अध्यक्ष ओमकार सिंह ने कहा है कि सरकार को धारा-106 (2) को खुलकर परिभाषित किया जाए और कैद जुर्माना कम किया जाए। बस चालक करीब 50 सवारियां लेकर निकलता है। अगर कोई शराब के नशे में टकरा जाता है तो सवारियों और चालक की भी सुरक्षा की जाए। चालक पिटाई के डर से भागते हैं। उनकी जान की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। इस दौरान अनिल रस्तोगी, पप्पू फारूकी, राजेश जैन, अखिलेश गुप्ता, साजिद अंसारी, सब्बीर, सरताज आदि मौजूद रहे।

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