सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में पंचायत चुनावों की मतगणना कोरोना महामारी के बीच कराने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने यह मंजूरी राज्य चुनाव आयोग के उस आश्वासन पर दी है जिसमें कहा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा।
हाइलाइट्स:
- सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई को होने वाली यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना की अनुमति दे दी है
- कोर्ट ने यूपी चुनाव आयोग के इस आश्वासन पर मंजूरी दी है कि काउंटिंग सेंटरों पर कोविड गाइडलाइंस के अनुरूप बंदोबस्त किया जाएगा
- शिक्षक और कर्मचारी संगठन कोरोना के चलते मतगणना के बहिष्कार की धमकी दे चुके हैं
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई को होने वाली यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने यूपी चुनाव आयोग के इस आश्वासन पर मंजूरी दी है कि काउंटिंग सेंटरों पर कोविड गाइडलाइंस के अनुरूप बंदोबस्त किया जाएगा। शिक्षक और कर्मचारी संगठन कोरोना के चलते मतगणना के बहिष्कार की धमकी दे चुके हैं।
कोर्ट में राज्य चुनाव आयोग ने कहा था कि मतगणना के क्षेत्र में कड़ा कर्फ्यू लगा रहेगा। केवल अधिकृत प्रतिनिधियों को ही काउंटिंग सेंटरों पर जाने की अनुमति होगी। कोर्ट ने आयोग के इस वादे को भी ध्यान में रखा जिसमें कहा गया था कि काउंटिंग सेंटरों की व्यवस्था देखने के लिए उपयुक्त अधिकारी को अधिकृत किया जाएगा।
इससे पहले यूपी के शिक्षक- कर्मचारी संगठनों का दावा किया कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी के कारण संक्रमण से 1500 से अधिक शिक्षकों-कर्मचारियों की जान चली गई है। बड़ी संख्या में परिवारीजनों की मौत हो गई और अब भी कई संक्रमित हैं। राज्य निर्वाचन आयोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और कर्मचारियों की सुरक्षा करने में विफल रहा है। ऐसे सभी शिक्षक-कर्मचारी 2 मई को होने वाली पंचायत चुनाव की मतगणना का बहिष्कार करेंगे।