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फारूक अब्दुल्ला और अन्य की 11.86 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त

विभोर पाराशर की रिपोर्ट

प्रवर्तन निदेशालय ने जेकेसीए धनशोधन मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और अन्य की 11.86 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की है. ED ने फारूक से संबंधित 2 घर, 3 प्लॉट और एक प्रॉपर्टी अटैच की है.

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जो संपत्ति सीज की गई है, उसमें एक प्रॉपर्टी श्रीनगर के गुपकार रोड पर स्थित है. जबकि तनमार्ग के कटीपोरा तहसील और जम्मू के भाटिंडी में एक-एक प्रॉपर्टी शामिल है. इसके अलावा श्रीनगर के रेजीडेंसी रोड क्षेत्र में एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी है.
मालूम हो इससे पहले जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड में कथित हेराफेरी के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने अक्टूबर में पूछताछ के लिए बुलाया था. ईडी ने अब्दुल्ला से करीब 6 घंटे पूछताछ की थी.
गौरतलब है कि BCCI ने 2002 से 2012 के बीच जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को राज्य में खेल का बढ़ावा देने के लिए 113 करोड़ रुपये दिए थे. लेकिन कथित रूप से फंड को पूरी तरह खर्च नहीं किया गया.

सीबीआई के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष रहते हुए पैसों का गबन हुआ था. इसमें फारूक अब्दुल्ला के साथ क्रिकेट एसोसिएशन के तत्कालीन महासचिव मोहम्मद सलीम खान, तत्कालीन कोषाध्यक्ष अहसान अहमद मिर्जा और जम्मू कश्मीर बैंक का एक कर्मचारी बशीर अहमद मिसगर आरोपी हैं.

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